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सिंचाई पाइपलाइन अनुदान | Irrigation Pipeline Subsidy |

11 Oct 2025 22 views
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान | Irrigation Pipeline Subsidy |
💧 सिंचाई पाइपलाइन योजना - राजस्थान 2025
📋 योजना का विवरण
🎯 उद्देश्य
ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाना और 20-25% तक पानी की बचत करना।

💰 अनुदान राशि
किसान श्रेणी अनुदान प्रतिशत अधिकतम राशि
लघु/सीमान्त किसान 60% ₹18,000
सामान्य किसान 50% ₹15,000

📏 पाइप के प्रकार और दर
पाइप का प्रकार अधिकतम दर (प्रति मीटर)
HDPE पाइप ₹50/मीटर
PVC पाइप ₹35/मीटर
HDPE लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब ₹20/मीटर

✅ पात्रता शर्तें
मुख्य पात्रता
✔️ कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व

✔️ कुंए/ट्यूबवेल पर विद्युत/डीजल/ट्रैक्टर चलित पंप सेट

✔️ सभी श्रेणी के किसान पात्र

सामलाती कुंए (साझा कुआं) की स्थिति में
✔️ सभी हिस्सेदारों को अलग-अलग अनुदान

✔️ भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक

✔️ एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने पर सभी को अनुदान

📝 आवश्यक दस्तावेज
क्र.सं. दस्तावेज का नाम
1️⃣ आधार कार्ड
2️⃣ जन आधार कार्ड
3️⃣ जमाबंदी की नकल (6 माह से पुरानी नहीं)
4️⃣ बैंक खाता विवरण
5️⃣ भूमि स्वामित्व के दस्तावेज
6️⃣ SSO ID (स्वयं आवेदन के लिए)
🖥️ आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन (2 तरीके)
विधि 1: स्वयं आवेदन

राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं

जन आधार से लॉगिन करें

"सिंचाई पाइपलाइन योजना" चुनें

फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन सबमिट करें

विधि 2: ई-मित्र के माध्यम से

नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं

दस्तावेज जमा करें

आवेदन रसीद प्राप्त करें

🔗 आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें

⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश
पाइपलाइन खरीद के नियम
चरण विवरण
स्वीकृति प्राप्ति कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद
खरीद स्थान केवल विभाग में पंजीकृत निर्माता या अधिकृत विक्रेता से
सूचना माध्यम मोबाइल SMS या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा
सत्यापन पाइपलाइन डालने के बाद विभागीय सत्यापन
अनुदान भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में
🌟 योजना के लाभ
किसानों को मिलने वाले फायदे
✅ पानी की बचत - 20-25% तक जल संरक्षण
✅ समय की बचत - कम समय में अधिक सिंचाई
✅ आर्थिक सहायता - ₹18,000 तक अनुदान
✅ फसल उत्पादकता - बेहतर सिंचाई से अधिक उपज
✅ जल संकट से मुक्ति - हर मौसम में पानी की उपलब्धता
✅ बिजली/डीजल की बचत - कम दबाव में पानी पहुंचना

📞 संपर्क जानकारी
कृषि विभाग हेल्पलाइन:

☎️ 0141-2927047

☎️ 0141-2922613

ईमेल:
📧 helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in

कार्य समय:
🕐 सोमवार से शुक्रवार, 09:30 AM - 06:00 PM

🔍 विशेष सूचना
पंजीकृत निर्माता की सूची
कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत पाइप निर्माताओं की सूची उपलब्ध है। केवल इन्हीं से खरीदारी पर अनुदान मिलेगा।

नवीनतम अपडेट
सिंचाई पाइप लाइन निर्माता का नया पंजीकरण प्रारंभ हो गया है।

💡 आवेदन से पहले ध्यान दें
⚡ जरूरी बातें
✅ स्वीकृति के बाद ही पाइप खरीदें
✅ केवल अधिकृत विक्रेता से खरीदारी करें
✅ बिल/रसीद सुरक्षित रखें
✅ विभागीय सत्यापन में सहयोग करें
✅ सही बैंक खाता विवरण दें
🌾 राजस्थान सरकार किसानों की सिंचाई समस्या का स्थायी समाधान!

नोट: यह जानकारी राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक योजना पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए राज किसान साथी पोर्टल देखें।

📊 योजना की मुख्य बातें (एक नज़र में)
योजना का नाम: सिंचाई पाइपलाइन योजना

विभाग: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार

अधिकतम अनुदान: ₹18,000 (लघु/सीमान्त)

पानी की बचत: 20-25%

आवेदन माध्यम: ऑनलाइन (राज किसान साथी पोर्टल)

लाभार्थी: सभी श्रेणी के किसान

🚜 आज ही आवेदन करें और अपने खेत में आधुनिक सिंचाई व्यवस्था लगाएं!

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