🌾 खेतों की तारबंदी योजना - राजस्थान
📋 योजना की जानकारी
🎯 उद्देश्य
नीलगाय व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों को तारबंदी पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
💰 अनुदान राशि
व्यक्तिगत आवेदन
श्रेणी अनुदान प्रतिशत अधिकतम राशि लंबाई सीमा
लघु/सीमान्त किसान 60% ₹48,000 400 रनिंग मीटर
सामान्य किसान 50% ₹40,000 400 रनिंग मीटर
सामुदायिक आवेदन
अनुदान: 70% या अधिकतम ₹56,000
न्यूनतम क्षेत्र: 0.5 हैक्टेयर
प्रति किसान: 400 रनिंग मीटर तक
✅ पात्रता मानदंड
व्यक्तिगत आवेदन
✔️ सभी श्रेणी के किसान पात्र
✔️ न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि (एक ही स्थान पर)
✔️ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र: 0.5 हैक्टेयर
सामुदायिक आवेदन
✔️ न्यूनतम 10 किसानों का समूह
✔️ न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि
✔️ समूह की भूमि निर्धारित परिधि में
📝 आवश्यक दस्तावेज
क्र.सं. दस्तावेज
1️⃣ आधार कार्ड
2️⃣ जन आधार कार्ड
3️⃣ जमाबंदी की नकल (6 माह से पुरानी नहीं)
4️⃣ बैंक खाता विवरण
5️⃣ लघु/सीमान्त प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
🖥️ आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
चरण 1: राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं
🔗 यहाँ क्लिक करें
चरण 2: जन आधार से लॉगिन करें
चरण 3: तारबंदी योजना का आवेदन फॉर्म भरें
चरण 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
चरण 5: आवेदन सबमिट करें व रसीद डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन
📍 नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें
🔔 महत्वपूर्ण बिंदु
⚠️ विशेष ध्यान दें
✅ जनआधार में लघु/सीमान्त श्रेणी पंजीकृत होना आवश्यक
✅ आवेदन के बाद कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी
✅ तारबंदी से पूर्व व बाद में जियोटैगिंग अनिवार्य
✅ कार्य पूर्ण होने पर विभागीय सत्यापन होगा
✅ अनुदान सीधे बैंक खाते में जमा होगी
⏰ कार्य 60 दिन में पूर्ण करना आवश्यक
📞 संपर्क जानकारी
हेल्पडेस्क नंबर:
☎️ 0141-2927047
☎️ 0141-2922613
☎️ 0141-2922614
ईमेल:
📧 helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in
समय:
🕐 सोमवार से शुक्रवार, 09:30 AM - 06:00 PM
📊 वैधता अवधि
🗓️ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26
🚜 योजना के लाभ
✅ फसल सुरक्षा में वृद्धि
✅ आवारा पशुओं से नुकसान में कमी
✅ उत्पादकता में बढ़ोतरी
✅ किसान की आय में वृद्धि
✅ सरकारी वित्तीय सहायता
🌟 आज ही आवेदन करें और अपनी फसल को सुरक्षित करें!
नोट: यह जानकारी राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक योजना पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं।