💧 डिग्गी निर्माण योजना - राजस्थान
📋 योजना का विवरण
🎯 उद्देश्य
नहरी क्षेत्रों में डिग्गी (पानी संग्रहण टैंक) का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
💰 अनुदान राशि (अपडेटेड 2025)
व्यक्तिगत आवेदन
किसान श्रेणी | न्यूनतम क्षमता | अनुदान प्रतिशत | अधिकतम राशि
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लघु/सीमान्त किसान | 4 लाख लीटर | 85% | ₹3,40,000
सामान्य किसान | 4 लाख लीटर | 75% | ₹3,00,000
🏗️ डिग्गी के प्रकार
पक्की डिग्गी - सीमेंट कंक्रीट से निर्मित
प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी - पॉलिथीन लाइनिंग के साथ
✅ पात्रता मानदंड
मुख्य शर्तें
✔️ कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि
✔️ भूमि का स्वामित्व कृषक के नाम पर
✔️ सभी वर्ग के किसान पात्र
✔️ नहरी क्षेत्र में स्थित भूमि
📝 आवश्यक दस्तावेज
क्र.सं. | दस्तावेज का नाम | विवरण
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1️⃣ | आधार कार्ड | मूल प्रति
2️⃣ | जन आधार कार्ड | परिवार का
3️⃣ | जमाबंदी की नकल | 6 माह से पुरानी नहीं
4️⃣ | जाति प्रमाण पत्र | (यदि लागू हो)
5️⃣ | बैंक पासबुक | खाता विवरण के लिए
6️⃣ | मोबाइल नंबर | OTP के लिए
🖥️ आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन - 2 विधियाँ
विधि 1: स्वयं आवेदन (राज किसान साथी पोर्टल)
चरण 1: राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं
🔗 यहाँ क्लिक करें
चरण 2: जन आधार ID से लॉगिन करें
चरण 3: "डिग्गी निर्माण योजना" विकल्प चुनें
चरण 4: आवेदन फॉर्म में सभी विवरण भरें
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
चरण 6: आवेदन सबमिट करें व रसीद डाउनलोड करें
विधि 2: ई-मित्र के माध्यम से
नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं
सभी दस्तावेज जमा करें
आवेदन शुल्क जमा करें
आवेदन रसीद प्राप्त करें
📹 आवेदन प्रक्रिया वीडियो देखें
⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश
निर्माण संबंधी नियम
क्रम | महत्वपूर्ण बिंदु
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1️⃣ | डिग्गी निर्माणकृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृतिके बाद ही शुरू करें
2️⃣ | निर्माण सेपहले और बाद मेंविभागीय भौतिक सत्यापन अनिवार्य
3️⃣ | डिग्गी परड्रिप/फव्वारा सिंचाई सेटकी स्थापना अनिवार्य
4️⃣ | निर्धारित मापदंड के अनुसार निर्माण करना आवश्यक
5️⃣ | अनुदान राशिसीधे बैंक खाते में DBTके माध्यम से
🌟 योजना के लाभ
किसानों को मिलने वाले फायदे
✅ जल संरक्षण - वर्षा जल और नहर के पानी का संग्रहण
✅ समय पर सिंचाई - जरूरत के अनुसार पानी की उपलब्धता
✅ उपज में वृद्धि - नियमित सिंचाई से बेहतर उत्पादन
✅ आर्थिक लाभ - ₹3.40 लाख तक की सब्सिडी
✅ सूखे से सुरक्षा - जल संकट की स्थिति में मददगार
✅ भूजल स्तर - भूमिगत जल स्तर में सुधार
🏗️ तकनीकी विनिर्देश
डिग्गी के मापदंड
विवरण | मानक
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न्यूनतम क्षमता | 4,00,000 लीटर (4 लाख लीटर)
अधिकतम क्षमता | कोई सीमा नहीं
निर्माण प्रकार | पक्की या प्लास्टिक लाइनिंग
गहराई | विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार
अतिरिक्त | ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य
📞 संपर्क जानकारी
कृषि विभाग हेल्पडेस्क:
☎️ 0141-2927047
☎️ 0141-2922613
☎️ 0141-2922614
ईमेल:
📧 helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in
कार्यालय समय:
🕐 सोमवार से शुक्रवार, 09:30 AM - 06:00 PM
पोर्टल:
🌐 https://rajkisan.rajasthan.gov.in
🔔 विशेष सूचनाएं
नवीनतम अपडेट
📢 महत्वपूर्ण जानकारी
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✅ आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक बढ़ाई गई
✅ पहले यह योजना केवल राज्य योजना थी, अबअटल भूजल योजनामें भी शामिल
✅ 2025 में981 (राज्य) + 1800 (अटल भूजल)= कुल 2781 डिग्गी का लक्ष्य
✅ फसल कटाई के बाद भी आवेदन कर सकते हैं
⚠️ स्वीकृति के बिना निर्माण शुरू करने पर अनुदान नहीं मिलेगा
💡 आवेदन से पहले ध्यान दें
चेकलिस्ट
☑️ क्या आपके पास 0.5 हैक्टेयर सिंचित भूमि है?
☑️ क्या जमाबंदी 6 माह से पुरानी नहीं है?
☑️ क्या आपने ड्रिप/स्प्रिंकलर का इंतजाम कर लिया है?
☑️ क्या आप विभागीय मानकों को पूरा करेंगे?
☑️ क्या बैंक खाता जन आधार से लिंक है?
📊 योजना की प्रगति (2024-25)
विवरण संख्या
कुल लक्ष्य 2,781 डिग्गी
राज्य योजना 981 डिग्गी
अटल भूजल योजना 1,800 डिग्गी
🎯 योजना का प्रभाव
किसानों के लिए दीर्घकालिक लाभ
✅ स्थायी सिंचाई व्यवस्था - एक बार निवेश, लंबे समय तक लाभ
✅ फसल चक्र में सुधार - पानी की उपलब्धता से विविध फसलें
✅ आय में वृद्धि - बेहतर उत्पादन से अधिक कमाई
✅ जलवायु लचीलापन - सूखे की स्थिति से बचाव
✅ पर्यावरण संरक्षण - वर्षा जल संचयन से जल संरक्षण
🌾 राजस्थान सरकार का किसानों के लिए जल संरक्षण और सिंचाई का स्थायी समाधान!
💧 आज ही आवेदन करें और अपने खेत में डिग्गी बनवाएं!
नोट: यह जानकारी राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक योजना पर आधारित है। सभी अपडेट के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर नियमित रूप से जाएं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।